प्रोफाइल

  1. 1. एनएसआईसी वेंचर्स कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफ़एल) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक मिनी रत्न निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इक्विटी/अर्ध-इक्विटी/इक्विटी जैसे संरचित निवेश साधनों के माध्यम से विकास पूंजी प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), अर्थात् सेल्फ रिलायंट इंडिया (एसआरआई) फंड सृजित करने का निर्णय लिया है। इससे उन्हें एमएसएमई के दायरे से आगे बढ़कर, शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध होने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने की ओर अग्रसर होने में सुविधा होगी। एआईएफ को एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड द्वारा समर्थित किया जाएगा।

  2. 2. एसआरआई फंड में पोषक निधि/संतति निधि या अनुषंगी निधि संरचना होगी, जिसमें पोषक निधि के रूप में 10,000 करोड़ रुपये की राशि होगी; और सरकार इसका समर्थक निवेशक होगा। पोषक निधि सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) होगा।

  3. 3. भारत सरकार द्वारा गठित एक सलाहकार बोर्ड, एआईएफ योजना के संपूर्ण कार्यकारी ढांचे को आच्छादित रखेगा। सलाहकार बोर्ड उधार/निवेश के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करेगा, जिसमें निवेश और वापसी कार्यकाल, निकास विकल्प, क्षेत्रीय फोकस, खंडीय फोकस और संतति या अनुषंगी निधि का पैनल शामिल है, और समय-समय पर यह योजना की प्रगति की निगरानी भी करेगा।

  4. 4. एनवीसीएफएल में एक पेशेवर और स्वतंत्र निवेश प्रबंधक होगा, जो परिचालन दिशानिर्देशों सहित फंड/निधि दस्तावेजों में निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सभी निवेश प्रस्तावों को संसाधित करेगा, और निवेश प्रबंधक द्वारा किए गए उचित परिश्रम के बाद, विस्तृत प्रस्ताव होगा, जिसे अंतिम अनुमोदन हेतु निवेश समिति के समक्ष रखा जाएगा।

  5. 5. एआईएफ फंडिंग का लक्ष्य समूह, संतति या अनुषंगी निधि के माध्यम से, एमएसएमई (एमएसएमईडी अधिनियम के तहत परिभाषित) होगा, जिनके पास बढ़ने की एक उल्लेखनीय क्षमता है, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि विकास पूंजी के लिए उनकी आवश्यकता अधूरी रह जाती है। हालांकि, गैर-लाभकारी संस्थान, एनबीएफसी, वित्तीय समावेशन क्षेत्र, सूक्ष्म ऋण क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह और अन्य वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

  6. 6. पोषक निधि बंधन-मुक्त होगी और उनके अधोनिहित रहने वाले ऐसे संतति या अनुषंगी निधि में निवेश करेगी, जो सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी I/II का एआईएफ हो सकता है, जो बदले में इसे एमएसएमई इकाइयों में निवेश करेगा। पोषक निधि में संतति या अनुषंगी निधि को पैनलबद्ध किया जाएगा। पैनल में शामिल संतति या अनुषंगी निधि को बाहरी स्रोतों से निधि जुटानी होगी, और इस तरह जुटाई गई प्रत्येक 4 यूनिट निधि के लिए, वे बैक-एंडेड आधार पर पोषक निधि से 1 यूनिट निधि मांगने के पात्र होंगे।

  7. 7. देश भर में एमएसएमई तक एआईएफ की पहुंच को व्यापक आधार देने की दृष्टि से, निवेश प्रबंधक संस्थानों और संस्थाओं के नए सेट बनाने तथा विकसित करने का प्रयास करेगा, जो संतति या अनुषंगी निधि में योगदान करके एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। पीएसयू, वित्तीय संस्थान, औद्योगिक विकास संस्थान भी इसके प्रतिपालक और निवेशक बनकर एमएसएमई निवेश पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में भाग ले सकते हैं।

  8. 8. फंड जीवन अवधि: एसआरआई फंड की जीवन अवधि 15 साल होगी और यह एक परिक्रामी (रिवॉल्विंग) फंड होगा।

  9. 9. एसआरआई फंड के विस्तृत दिशा-निर्देश शीर्ष योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध हैं यहां क्लिक करें

विजनः वैश्विक चैंपियन बनने के लिए इक्विटी मार्ग के माध्यम से एमएसएमई के विकास को प्रोत्साहित करना।

मिशनः निवेश का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और सकारात्मक विकास की ओर उन्मुख गति वाले एमएसएमई को विकास पूंजी उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल सके।

मूल्यः

  • प्रक्रिया के मानकीकरण के आधार पर पारदर्शिता और समान अवसर वाले निवेश पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना।
  • सतत विकास और पेशेवर शासन को बढ़ावा देना
  • ईमानदारी और अखंडता को महत्व देना

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एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

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एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट,
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फ़ोन नं.: +91-011-26924510